रायपुर: यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग से संबंधित है, जिसमें गुरजिंदर पाल सिंह, भापुसे (1994) के मामले में आदेश जारी किया गया है।सेवानिवृत्ति आदेश: गुरजिंदर पाल सिंह को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश (क्रमांक 30012/01/2016-IPS-II दिनांक 20.07.2023) के आधार पर, छत्तीसगढ़ राज्य शासन के आदेश (1-01/2001/दो-गृह/भापुसे दिनांक 21.07.2023) द्वारा जनहित में सेवानिवृत्त किया गया था।
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मान्यताएँ: गुरजिंदर पाल सिंह ने भारत सरकार के आदेश के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), नई दिल्ली में O.A. No. 2440/2023 दायर किया। उन्होंने सेवानिवृत्ति आदेश को निरस्त करने और सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल करने का अनुरोध किया था।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का आदेश: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की मुख्य बेंच, नई दिल्ली ने 30.04.2024 को गुरजिंदर पाल सिंह के पक्ष में आदेश दिया। इसके अनुसार, भारत सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए गुरजिंदर पाल सिंह को सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल करने का निर्देश दिया गया।इस आदेश के तहत, गुरजिंदर पाल सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पुनः बहाल किया गया है और उन्हें उनके सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे।
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