IPS जीपी सिंह को बहाल करने गृह विभाग ने जारी किया आदेश

Picture of Deepak Mittal

Deepak Mittal

रायपुर: यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग से संबंधित है, जिसमें गुरजिंदर पाल सिंह, भापुसे (1994) के मामले में आदेश जारी किया गया है।सेवानिवृत्ति आदेश: गुरजिंदर पाल सिंह को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश (क्रमांक 30012/01/2016-IPS-II दिनांक 20.07.2023) के आधार पर, छत्तीसगढ़ राज्य शासन के आदेश (1-01/2001/दो-गृह/भापुसे दिनांक 21.07.2023) द्वारा जनहित में सेवानिवृत्त किया गया था।

मुक़बधिर छात्रा की आत्महत्या के मामले में साथी पर दुष्प्रेरणा का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

मान्यताएँ: गुरजिंदर पाल सिंह ने भारत सरकार के आदेश के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), नई दिल्ली में O.A. No. 2440/2023 दायर किया। उन्होंने सेवानिवृत्ति आदेश को निरस्त करने और सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल करने का अनुरोध किया था।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का आदेश: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की मुख्य बेंच, नई दिल्ली ने 30.04.2024 को गुरजिंदर पाल सिंह के पक्ष में आदेश दिया। इसके अनुसार, भारत सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए गुरजिंदर पाल सिंह को सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल करने का निर्देश दिया गया।इस आदेश के तहत, गुरजिंदर पाल सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पुनः बहाल किया गया है और उन्हें उनके सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे।

पति-पत्नी ने एक-दूसरे पर पेट्रोल डालकर लगाई आग..

Deepak Mittal
Author: Deepak Mittal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *