निर्मल अग्रवाल मुंगेली ब्यूरो
बिरकोनी, मुंगेली: गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासकीय हाईस्कूल बिरकोनी में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का एक गंभीर मामला सामने आया है। कार्यक्रम के दौरान तिरंगा उल्टा फहराया गया, जिससे स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही झंडे को तुरंत सीधा कर दिया गया, लेकिन इस लापरवाही ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
प्रिंसिपल ने मानी गलती, जांच की मांग
स्कूल के प्रिंसिपल एस.के. केरकेट्टा ने घटना को चूक मानते हुए कहा, “जैसे ही हमें गलती का पता चला, हमने तुरंत झंडे को सही करवा दिया।” उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए निष्पक्ष जांच की जरूरत पर जोर दिया।
सरपंच और व्याख्यता ने झाड़ा पल्ला
ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल सरपंच ने अपनी जिम्मेदारी से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि झंडा बांधने और उसकी व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। वहीं, झंडा बांधने वाले व्याख्यता बी.आर. ध्रुव ने आरोपों को साजिश करार देते हुए कहा, “मैं वर्षों से यह कार्य कर रहा हूं और मुझ पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। यह मुझे फंसाने की कोशिश है।”
स्थानीय नागरिकों में आक्रोश, जांच की मांग
घटना के बाद स्थानीय नागरिक और स्कूल प्रबंधन ने इसमें साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि दोषियों का पता लगाया जा सके और भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों।

राष्ट्रीय ध्वज का अपमान: गंभीर अपराध
भारत में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को “राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971” और “भारतीय ध्वज संहिता, 2002” के तहत अपराध माना गया है।

- उल्टा फहराना: ध्वज को गलत तरीके से लगाना या फहराना।
- अपमान: जलाना, फाड़ना, या अन्य किसी भी तरह से उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना।
- गलत उपयोग: सजावट, वर्दी, या निजी लाभ के लिए ध्वज का उपयोग।
कानूनी प्रावधान और सजा:
- जेल की सजा: 3 साल तक की कैद।
- जुर्माना: आर्थिक दंड।
- दोनों: कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
शिकायत कैसे करें?
यदि आप राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला देखें, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन या जिला प्रशासन में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
सावधानियां:
- ध्वज हमेशा सही तरीके से फहराया जाए।
- भारतीय ध्वज संहिता के नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखने के लिए सतर्क रहें।
